माननीय कुलपति (अध्यक्ष, कार्य परिषद्)
डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.।
विषय: 05 गैर-संयुक्त अग्रिम पीएच.डी. वेतन वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ: रिट याचिका (डब्ल्यूपी) संख्या 38538/2024 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर का आदेश, दिनांक 09.12.2024।
आदरणीय महोदया,
पूरे सम्मान के साथ, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र संख्या R/Estt. (FA)/2013/-----, दिनांक ----.---.2013 के अनुसार, मैं नियमित संकाय सदस्य के रूप में -------' स्कूल के अंतर्गत कंप्यूटर ----- दिनांक----‐ से -----'विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूं। --- मुझे यूजीसी 2010 के नियमों के अनुसार 6000.00 रुपये के एजीपी के साथ सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती किया गया था। मुझे ------ को --- से ---' में पीएचडी प्रदान की गई है। मुझे मेरे पीएचडी प्रदान किए जाने की तारीख ----‐ से मेरे मूल वेतन में 05 गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम पीएचडी वेतन वृद्धि दी जानी थी, जो मुझे आज तक प्रदान नहीं की गई है,
महोदय, मेरे द्वारा अग्रिम पी.एच.डी. वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में किये गये आवेदनों पर आज दिनांक तक कोई निर्णय न लिये जाने के कारण, मैंने दिनांक --'.----.2024 को पंजीकृत रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.) क्रमांक 38538/2024 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में न्याय प्राप्ति हेतु प्रार्थना की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 09.12.2024 के आदेशानुसार विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह ईसी बैठक में एजेंडा रखकर मुझे (पीड़ित होने के नाते) न्याय प्रदान करें।
संलग्नक:
1. साक्षात्कार पत्र की प्रति
2. चयन पत्र की प्रति
3. ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी
4. पीएच.डी. दस्तावेजों की प्रतिलिपि
5. यूजीसी 2010 विनियमन के अनुसार प्राप्त पीएचडी डिग्री के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
6. वेतन में गैर-संयोजित अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए प्रतिनिधित्व पत्र।
7. माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर (म.प्र.) का आदेश।
धन्यवाद।
डॉ ----
/-----/24
सहायक प्रोफेसर
------' विभाग
में कॉपी:
में कॉपी:
1. रजिस्ट्रार. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय), सागर, म.प्र. डीओएफए, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय), सागर, म.प्र.
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