बाबा साहब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापी जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस बिल के माध्यम से सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी थी।
हिंदू कोड बिल के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:
1. संपत्ति का अधिकार (Right to Property)
इस बिल से पहले महिलाओं को संपत्ति में केवल 'सीमित अधिकार' प्राप्त थे। बाबा साहब ने प्रस्ताव दिया कि:
• बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए।
• विधवाओं को अपने पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिसे वे अपनी मर्जी से बेच या हस्तांतरित कर सकें।
2. विवाह और तलाक (Marriage and Divorce)
प्राचीन व्यवस्था में विवाह को एक 'संस्कार' माना जाता था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, भले ही महिला का उत्पीड़न हो रहा हो। बाबा साहब ने इसे 'कानूनी संविदा' (Legal Contract) के रूप में देखा और प्रस्तावित किया:
• एकविवाह (Monogamy): एक समय में केवल एक ही पत्नी रखने का नियम, ताकि पुरुषों द्वारा किए जाने वाले बहुविवाह को रोका जा सके।
• तलाक का अधिकार: महिलाओं को विशेष परिस्थितियों (जैसे क्रूरता या परित्याग) में वैवाहिक बंधन से मुक्त होने का कानूनी अधिकार दिया गया।
3. गोद लेने का अधिकार (Adoption)
पुराने नियमों के अनुसार, केवल पुरुष ही गोद ले सकते थे। बाबा साहब ने व्यवस्था दी कि:
• एक हिंदू महिला को भी बच्चा गोद लेने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए।
• गोद लेने की प्रक्रिया में केवल जाति या कुल को आधार न बनाकर कानूनी पात्रता को महत्व दिया गया।
4. अंतर्जातीय विवाह (Inter-caste Marriage)
बाबा साहब जाति व्यवस्था को तोड़ने के पक्षधर थे। उन्होंने इस बिल में अंतर्जातीय विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने का प्रावधान रखा, ताकि सामाजिक असमानता को कम किया जा सके।
बिल का विरोध और इस्तीफा
इस क्रांतिकारी बिल का तत्कालीन रूढ़िवादी नेताओं और धार्मिक समूहों ने कड़ा विरोध किया। संसद के भीतर और बाहर भारी हंगामे के कारण यह बिल समय पर पास नहीं हो सका।
इस विरोध और सरकार के ढुलमुल रवैये से आहत होकर बाबा साहब ने सितंबर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदू कोड बिल को पारित न कर पाना उनके लिए सबसे बड़ी निराशा है।
बिल का भविष्य
हालांकि मूल बिल एक साथ पास नहीं हुआ, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में इसे चार अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर पारित किया गया:
1. हिंदू विवाह अधिनियम (1955)
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)
3. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम (1956)
4. हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (1956)
आज भारतीय महिलाओं को जो भी कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, उनकी नींव बाबा साहब के इसी विजन ने रखी थी।
एडवोकेट रितु चौधरी जी ।
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